नई दिल्ली, जनवरी 5 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) योजना के लिए वेतन सीमा में बदलाव करने के बारे में चार माह के भीतर फैसला करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को यह आदेश तब दिया, जब बताया गया कि ईपीएफओ के लिए वेतन सीमा में पिछले 11 सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और ए एस चंदुरकर की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया है। याचिका में दावा किया गया था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम चलाता है, फिलहाल उन लोगों को कवरेज से बाहर रखता है जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये अधिक है। पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए, याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रति के साथ द...