नई दिल्ली, दिसम्बर 19 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारियों के नौकरी बदलने और न्यूनतम बीमा राशि से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है, जिससे ईपीएफओ के सात करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा। सबसे अहम बदलाव नौकरी बदलने से जुड़े नियमों को लेकर किया गया है। अब नौकरी बदलने पर शनिवार, रविवार या राजपत्रित अवकाश को सर्विस में ब्रेक नहीं मिला जाएगा। इन दिवसों को लगातार सेवा के तौर पर गिना जाएगा। अभी तक नियम था कि अगर कोई व्यक्ति शुक्रवार को पुरानी कंपनी में अंतिम कार्य दिवस के तौर पर अपनी सेवा देता है और बीच में शनिवार,रविवार या राजपत्रित अवकाश के बाद नई कंपनी में ज्वाइन करता है तो बीच की इस अवधि को सर्विस ब्रेक मान लिया जाता था। इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर इस अवधि के दौरान व्यक्ति की किसी कारण से मृत्यु...
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