नई दिल्ली, फरवरी 2 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका का विरोध किया है। ईडी का आरोप है कि कोलकाता में आई-पैक के कार्यालय पर छापेमारी के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों ने दखल दिया था। शीर्ष अदालत में दाखिल अपने जवाब में पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि ईडी के पास ऐसे मौलिक अधिकार नहीं हैं, जो उसे सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करने की अनुमति दें। राज्य सरकार का कहना है कि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। राज्य सरकार ने कहा कि जब कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी की इसी तरह की कार्यवाही लंबित है, तो सुप्रीम कोर्ट को मौजूदा याचिका पर सुनवाई नहीं करना चाहिए। उसका कहना है कि ईडी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचारणीय नहीं है। र...