बिलासपुर, फरवरी 5 -- हिमाचल प्रदेश में 1 मार्च से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा। इस दौरान बच्चों को स्कूल परिसर में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं होगी और यदि किसी विद्यार्थी के पास मोबाइल पाया गया तो उसे जब्त करते हुए उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उसके अभिभावकों को स्कूल बुलाकर समझाया जाएगा। वहीं बार-बार नियम तोड़ने पर तय मानक प्रक्रिया (एसओपी) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।शिक्षा विभाग जारी करेगा दिशा-निर्देश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरूवार को बिलासपुर जिले के घुमारवीं में आयोजित 69वीं अंडर-19 छात्रा राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में देखा गया है कि बच्चे लंच टाइम और खाली स...