प्रयागराज, फरवरी 13 -- प्रयागराज। एक अप्रैल से लागू होने वाली नई आबकारी नीति में कई बदलाव किए गए हैं। जिसके तहत होल सेल का काम करने वालों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अब तक होल सेल व्यापारियों की लाइसेंस फीस 20 और 25 लाख होती थी। ऐसे गोदाम जहां से कम उठान होता था, उन्हें भारी नुकसान होता था। अब लाइसेंस फीस दो लाख रुपये कर दी गई है। शेष 0.4 फीसदी और 0.5 फीसदी कर का हिस्सा होगा। यानी अधिक ब्रिकी वाले गोदामों को 0.5 फीसदी ड्यूटी देनी होगी, कम वालों को 0.4 फीसदी। जिससे अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। जिला आबकारी अधिकारी सुशील कुमार मिश्र ने बताया कि इससे बड़ी राहत होगी।

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