मुंगेर, दिसम्बर 23 -- मुंगेर, एक संवाददाता। पूर्व से चले आ रहे विवाद के कारण हुई इस्लाम की हत्या के मामले में न्यायालय ने त्वरित सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। सेशन ट्रायल के मात्र दो वर्ष के भीतर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) कुमारी मनीषा ने पांच आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को एडीजे चतुर्थ के न्यायालय में सेशन वाद संख्या- 167/2023 में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पुरबसराय थाना क्षेत्र के मिन्नत नगर निवासी मो. अलाउद्दीन के दो पुत्रों मो. सिकंदर और मो. खुर्शीद, मो. भोलू (पिता- जमील) एवं डोमन मियां तथा मो. मुन्ना उर्फ साबीर (पिता-कुशमान) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी दोषियों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा वहीं, न्यायालय ने एक ...