नई दिल्ली, अगस्त 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के एक विवादित फैसले पर शुक्रवार को फिर से सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दीवानी विवाद मामले में आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देने के लिए हाईकोर्ट के जज से उनकी सेवानिवृत्ति तक आपराधिक मामले वापस लेने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ शिखर केमिकल्स द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करेगी। पीठ ने अपने चार अगस्त के आदेश में हाईकोर्ट के जज के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई थी। सूत्रों के अनुसार, शीर्ष अदालत के वरिष्ठ जज ने इस मामले में मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई से भी परामर्श किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आठ अगस्त के लिए पुन: सूचीबद्ध किया है। यह था हाईकोर्ट के जज का आदेश दरअसल, हाईकोर्ट के जज ने एक कंपनी के खिलाफ मजिस्ट्र...
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