आगरा, जनवरी 16 -- बीमा अवधि के दौरान बीमार होने पर कंपनी ने इलाज में खर्च हुई रकम अदा नहीं की। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य राजीव कुमार ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से इलाज में खर्च रकम एक लाख दो हजार रुपये छह प्रतिशत ब्याज सहित 45 दिन के भीतर अदा करने के आदेश दे दिए। इसके अलावा मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के 15 हजार भी दें। वादी राजेंद्र गुप्ता निवासी पुरानी अवधेशपुरी थाना कमला नगर ने आयोग में मामला प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी निर्मल गुप्ता ने 2014 में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से पालिसी ली थी। 16 मार्च 2019 को उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें इलाज के लिए नोयडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तीन दिन उनका इलाज चला ...