रांची, फरवरी 9 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीर बीमारी से जूझ रहीं पूर्व मंत्री कमलेश सिंह की पत्नी मधु सिंह को बड़ी राहत देते हुए उनका पासपोर्ट वापस करने का आदेश दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी के कोर्ट ने कहा है कि इलाज के लिए विदेश जाना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और केवल मुकदमा लंबित होने के आधार पर इसे नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने आदेश देते हुए वर्ष 2014 में जमानत के समय लगाई गई उस शर्त में आंशिक संशोधन किया है, जिसके तहत मधु सिंह का पासपोर्ट जब्त किया गया था। मधु सिंह झारखंड के पूर्व विधायक और मंत्री कमलेश कुमार सिंह की पत्नी हैं। उनके पति कमलेश सिंह पर पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले दर्ज किए थे। इन मामलों में मधु सिंह भी अभियुक्त हैं और वर्ष 2014 से जम...