मैनपुरी, फरवरी 7 -- कस्बा भोगांव में हुए इमरान हत्याकांड के तीन आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों ही आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एक दिन पूर्व हुई मारपीट के बाद ईद के दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में मृतक के पिता की तहरीर पर चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। चौथा आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। कस्बा भोगांव निवासी सरफराज हुसैन ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि उसका पुत्र इमरान 26 जून 2017 को अपने घर पर था। तभी चांद मियां उसके घर आया और उसके पुत्र इमरान को बस स्टैंड पर ले जाने की बात कहकर घर से ले गया। उसे कुछ शक हुआ तो वह अपने पुत्र नदीम के साथ पीछे-पीछे बस स्टैंड पहुंच गया। जहां उसके पुत्र इमरान के साथ गौरव पुत्र श्रीकृष्ण निवासी ऊपर टीला, आशीष पंड...
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