दिल्ली, जून 2 -- दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने निजी स्कूलों में शुरुआती कक्षाओं (एंट्री लेवल) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के दाखिले के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को जारी एक सर्कुलर के अनुसार,'बेंचमार्क विकलांगता'(Benchmark Disability) वाले बच्चे आवेदन करने के पात्र हैं। 'बेंचमार्क विकलांगता' का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD Act, 2016) के अनुसार सरकारी अस्पताल की ओर से प्रमाणित कम से कम 40 प्रतिशत विशिष्ट विकलांगता हो। सर्कुलर में बताया गया है कि जिन बच्चों को बौद्धिक अक्षमता,विशिष्ट सीखने की अक्षमता (स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी),ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या संबंधित श्रेणियों में पहचाना गया है,उन पर भी मूल्यांकन या नैदानिक (डायग्नोस्टिक) रिपोर्ट के आधार पर विचार किया जा स...
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