इटावा औरैया, फरवरी 19 -- वैन को लूटने का प्रयास करने वाले दो लुटेरों को कोर्ट ने सात सात साल की सजा सुनाई है। घटना 13 साल पहले भरथना कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। विरोध करने पर जान से मारने की नियम से फायर करने के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उन्हें सात सात साल की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि अंशुल यादव पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी मुचेहरा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप था कि वह 18 अगस्त 2012 को ओम प्रकाश कठेरिया की वैन लेकर करहल गया था तभी तीन लोग आए और उन्होंने नगला मुकुंद से गर्भवती महिला को पीजीआई लाने के लिए वैन बुक कराई। बुक कराकर वे ले गये और रास्ते में बंधक बनाकर कार मे...