इटावा औरैया, फरवरी 22 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वृहद विधिक साक्षरता सेवा शिविर का आयोजन विकास भवन प्रेरणा सभागार में किया गया। इसका शुभारम्भ करते हुए जिला जज रजत सिंह जैन ने कहा कि शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रुप में जोड़ा है। उन्होंने कहा कि निशुल्क कानूनी सलाह दी जाती है व निशुल्क वकील दिये जाते हैं। बेटे और बेटी में भेद-भाव नहीं करना चाहिए और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान दिया जान चाहिए। महिलाएं स्वस्थ्य रहेंगी तभी अपने परिवार की देखभाल कर सकेंगी। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जागरुकता और सेवा का शिविर है। यहां लोगों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ...