इटावा औरैया, अप्रैल 28 -- विशेष न्यायाधीश दस्यू प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आलोक कुमार श्रीवास्तव ने लूट के मामलों की सुनवाई करते हुए लूट के तीन मामलों में आरोपी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनायी है। घटना चार साल पहले बकेवर थाना क्षेत्र में हुयी थी। बकेवर थाना क्षेत्र के गांव लवारपुरा निवासी अनुज कुमार ने इकदिल थाने में लूट की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। दर्ज कराई रिपार्ट में आरोप लगाया था कि वह छह फरवरी 2021 को अपनी पत्नी मालती देवी के साथ बाइक से जा रहा था। तभी हाइवे पर बाइक सवार युवक ने उसकी पत्नी के गले से चेन छीन ली और भाग निकले। इसके अलावा उसने कोतवाली क्षेत्र के एक स्थान से भी महिला के गले से चेन छीन ली थी। पुलिस छानबीन में सुमित कश्यप का नाम प्रकाश में आया था। नाम प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। छानबीन के ब...