इटावा औरैया, जनवरी 31 -- लूटे मोबाइल की बरामदगी के मामले में कोर्ट ने आरोप सही माने और दोषी को तीन साल की सजा सुनाई। घटना सात साल पहले हुई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि कटरा बल सिंह निवासी रजत पुत्र परमानंद अपनी बाइक से दूध लेने के लिए 25 मार्च 2018 को जा रहा था। बाइक पर सवार होकर जाते समय वह मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। तभी पीछे से आये एक बाइक सवार ने झपटटा मारकर मोबाइल फोन लूट लिया था। सिविल लाइन थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने लूटे गए मोबाइल के साथ नदीम पुत्र साबिर निवासी पक्का तालाब को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद भी किया था। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में सुनवाई हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कौशलेंद्र तोमर ने साक्ष्य व गवाह पेश किए। सुन...