इटावा औरैया, जनवरी 31 -- दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाकर 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद घटना को दो साल पहले बलरई थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बलरई थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी 2024 की सुबह किशोरी अचानक घर से गायब हो गई थी। परिजनों ने खोजबीन शुरू की। लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पीड़िता के चाचा के फोन पर गांव में टंकी बनाने का काम करने वाले बरेली के रहने वाले हसनैन ने दोपहर बाद फोन करके बताया कि उसकी भतीजी इटावा में है और दोपहर तक लौटकर आयेगी। परिवार के लोग इटावा पहुंचे लेकिन किशोरी का कुछ पता नहीं चला। घबराकर परिवार के लोग थाने पहुंचे औ...
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