इटावा औरैया, जनवरी 16 -- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनीता विमल ने ढाई साल पुराने मामले में ढाई साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दो लाख एक हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की रकम पीडिता को दी जाएगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि बसरेहर क्षेत्र के एक गांव की ढाई साल की बच्ची 26 अगस्त 2023 को अपने घर के दरवाजे पर खेल रही थी । तभी गांव का युवक जितेंद्र चौहान पुत्र रतन सिंह उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया जहां बच्चे के कपडे उतार कर उसके नाजुक अंगो को सहलाने लगा। उसी समय पीडिता की मां अपने पडोसी के साथ वहां पहुंच गई। उन्हें देखकर आरोपी ...