इटावा औरैया, अप्रैल 11 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम ने एक महिला के साथ दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर पचास हजार रुपया का जुर्मानाभी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की आधी रकम पीडित को दी जाएगी। चकर नगर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसके पति एक दुकान चलाते हैं। वह कस्बा में संयोग कुमार त्रिपाठी उर्फ खुनु के घर पर किराए का कमरा लेकर रह रही थी। 16 फरवरी 2020 की दोपहर को अपने कमरे में थी तभी मकान मालिक उसके कमरे में घुस आए और उसे पकड कर उसके साथ दुष्क...
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