इटावा औरैया, जनवरी 5 -- अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम सुनीता शर्मा ने दहेज उत्पीडन के एक मामले में पति व एक अन्य आरोपी को दोषी पाया है। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उन्हें पांच पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 35 हजार रुपया व 20 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र तिवारी ने बताया कि नगला उदई क अमर सिंह ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसने अपनी पुत्री ओमवती की शादी 15 फरवरी 2020 को पचावली के रहने वाले सुबोध के साथ की थी। शादी में उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। उसके ससुरालीजन संतुष्ट नही थे। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ससुरालीजन उसका उत्पीडन कर रहे थे। उसकी पुत्री गर्भवती थी । ससुरालीजनों ने उसके साथ मारपीट की जिससे उसका गर्भपात हो गया। त...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.