इटावा औरैया, जनवरी 6 -- अपर जिला जज प्रथम ने सात साल पुरान चोरी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी पाया। उसको दो साल की सजा सुनाई गई। सिविल लाइन पुलिस ने चोरी के मामले में नारायण हरि पुत्र अंग्रेज सिंह निवासी दौलत पुर ऊसराहार को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ विवेचना करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे दोषी पाया और दो साल की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी।
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