इटावा औरैया, जनवरी 29 -- विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक दोषी को एक साल की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि लवेदी थाना पुलिस ने मैनपुरी जिले के बरनाहल के जाटव मोहल्ला निवासी दिलीप कुमार पर ग्ंौगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए थे। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर की कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी के पेश किए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाया और उसे दो साल की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी।

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