बक्सर, जुलाई 17 -- कार्रवाई दो दिनों के अंदर थानाध्यक्ष को अपना जवाब देना था कोर्ट ने वर्ष 22 में अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया था बक्सर, हमारे संवाददाता। कोर्ट के आदेश का सही तरीके से अनुपालन नहीं करने के आरोप में एसपी शुभम आर्य ने इटाढ़ी थानाध्यक्ष सोनू पासवान के वेतन पर अगले आदेश पर रोक लगा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल कोर्ट में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के यहां परिवादी धनंजय प्रसाद सिन्हा का परिवाद चल रहा है। जो इटाढ़ी थाना क्षेत्र के बसुधर गांव निवासी है। कोर्ट ने वर्ष 2022 में अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया था। परंतु अभी तक इस वाद में अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की है। इसे लेकर कोर्ट के स्तर से स्मार पत्र भी निर्गत किया गया था। थानाध्यक्ष के स्तर से हो रही लापरवारही को देखते हुए एसपी ने स्पष्टीकरण की मांग की थी। दो दिनों के...