इटावा औरैया, फरवरी 9 -- छेड़छाड़ के एक मामले में कोर्ट ने एक युवक को एक साल की सजा सुनाई है। घटना दो साल पहले की है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दशरथ सिंह ने बताया कि बलरई थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी 8 अगस्त 2023 को अपने घर पर अकेली थी। मौका पाकर गांव का उज्ज्वल उर्फ लुक्का घर में घुस आया और उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने लगा। पुत्री के शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए। इस पर वह जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। पुलिस ने उसके खिलाफ छेड़छाड़, धमकी व पाक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। एडीजीसी आशीष तिवारी ने पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी की। न्यायाधीश विनीता विमल ने पाक्सो में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जब...