नैनीताल, नवम्बर 4 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने गोमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी ईको सेंसिटिव जोन में एनजीटी के निर्देशों के विपरीत अवैध होटल और रिजॉर्ट बनाने की अनुमति देने के मामले में मंगलवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में डीएम उत्तरकाशी समेत सिंचाई विभाग के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उनके ओर से मामले में पेश किए गए रिकॉर्ड से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने अधिकारियों से पूर्व में दिए गए आदेश का कितना अनुपालन हुआ है? उसकी रिपोर्ट 24 नवंबर से पहले पेश करने को कहा है। पूर्व में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ईको सेंसिटिव जोन में कितने व्यावसायिक निर्माण कार्य हुए हैं, उनकी ड्रोन के सहारे से नई विडियोग्राफी कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। जो अभी तक पेश नहीं की गई। कोर्ट ने फ्लड ज...