बरेली, मई 1 -- चेक बाउंस के केस में कैनबिज के सीएमडी कन्हैया लाल गुहाटी के जारी वारंट तामील ना करने पर अतिरिक्त न्यायालय एनआई एक्ट के पीठासीन अधिकारी हरिहर प्रसाद यादव ने इंस्पेक्टर प्रेमनगर और बारादरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है। कोर्ट ने नोटिस में दोनों इंस्पेक्टरों को आरोपी को संरक्षण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराने की भी चेतावनी दी है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई को अब 10 जून 2025 की तारीख नियत की है। अधिवक्ता प्रतिपाल सिंह चौहान ने बताया कि ग्रेटर कैलाश कालोनी निवासी नवीन चौहान ने कैनबिज कम्पनी के सीएमडी कन्हैया लाल गुलाटी के खिलाफ चेक बाउंस का केस दायर किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गुलाटी को तलब करने के आदेश दिये थे। बीती तारीख पर कोर्ट ने गुलाटी के वारंट जारी किये थे। नियत तारीख पर प्रेमनगर और बारादरी पुलिस को...