बस्ती, अप्रैल 24 -- बस्ती। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अखिलेश दुबे की अदालत ने मोटर दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को 24 लाख 81 हजार 395 रुपये मय ब्याज प्रतिकर देने का आदेश दिया है। गांधीनगर नगर सुपेलवा निवासी कुसमावती देवी आदि ने अधिवक्ता अनूप श्रीवास्तव के जरिए अधिकरण में याचिका दाखिल कर कहा कि उसके पति गोपाल चंद्र श्रीवास्तव (55) तीन मार्च 2021 को बाइक से रुधौली जा रहे थे, गौरा चौराहा के आगे बोलेरो चालक ने उनकी बाइक में ठोकर मार दिया। गोपालचंद्र घायल हो गए। जिला अस्पताल से रेफर करके उन्हें मेडिकल कॉलेज लखनऊ भेजा गया, जहां डाक्टर ने गोपालचंद्र को मृत घोषित कर दिया। थाना वाल्टरगंज में केस दर्ज हुआ। गोपाल चंद्र एक इंश्योरेंस कंपनी में बतौर कमीशन एजेंट काम करते थे। विपक्षी कंपनी का कहना था...
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