गाजीपुर, मई 3 -- गाजीपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सड़क हादसे के मामले में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 21.50 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। जमानियां तहसील के देवरिया निवासी अवधेश राय की अपील पर यह आदेश आयोग ने सुनाया है। अवधेश राय का कहना है कि ट्रक का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस से कराया था। मिर्जापुर में हुए हादसे में ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जिसका रिस्क कवर 21 लाख 50 हजार रुपये थे जिसके लिए तमाम पत्राचार के बावजूद कंपनी ने नहीं सुना। जिसके बाद उन्होंने परिवाद दाखिल किया था। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बीमा कंपनी को 21 लाख 50 हजार रुपये देने का आदेश दिया।
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