विकासनगर, अक्टूबर 30 -- मोटर दुर्घटना अधिनियम के एक वाद में न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण, अपर सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह ने दि यूनाइटेड जनरल इंश्योरेंस को मृतक के परिवार को प्रतिकर के रूप में 18,61,500 रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देने के आदेश दिए हैं। यह राशि मृतक की पत्नी और दो नाबालिक बच्चों में समान रूप से वितरित की जाएगी। राधा पत्नी स्वर्गीय अर्जुन सिंह निवासी जमनीपुर, विकासनगर ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि 27 नवंबर 2019 को उनके पति अर्जुन सिंह अपने साथी बॉबी के साथ बाइक से सहसपुर से जमनीपुर स्थित अपने घर आ रहे थे। जैसे ही वह जस्सोवाला से आगे पहुंचे तभी पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। जिससे उनके पति अर्जुन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। अर्जुन सिंह ही अपने परिवा...
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