विकासनगर, नवम्बर 30 -- न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अपर जिला न्यायाधीश नंदन सिंह ने सड़क दुर्घटना के मामले में दि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के पुत्र और पत्नी को प्रतिकर के रूप में छह लाख 62 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। मामले में मृतक के पुत्र ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में वाद दायर कर प्रतिकर की मांग की थी। मृतक के पुत्र संदीप सिंह रावत, निवासी उबोट सेडियाखाल चौबट्टाखाल पौड़ी हाल निवासी रसूलपुर ने बताया कि 29 मई 2011 को उसके पिता शेर सिंह रावत सुबह अपनी फैक्ट्री पृथ्वी पोली पैक राजकोट में काम करने जा रहे थे। जैसे ही वह फैक्ट्री के पास पहुंचे तभी विपरीत दिशा से आ रही मैक्स कैब के चालक फुटपाथ पर चल रहे उनके पिता को टक्कर मार दी। जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। बताया कि नौकरी से उनके पिता को प्रतिमाह 12000 रुपये वेत...