रांची, जुलाई 4 -- रांची। एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को रिश्वत मामले में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता सनोथ सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी। वह बीते 6 जून से जेल में है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने उसे 60 हजार रुपए रिश्वत लेते 6 जून को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद इंजीनियर के घर से 16.89 लाख रुपए नकद बरामद हुआ था। वह जोन्हा के एक ठेकेदार से सड़क निर्माण के लिए 19 लाख रुपए का बिल पास करने के एवज में रिश्वत ले रहा था। ठेकेदार ने 1.5 किमी की सड़क का निर्माण कराया था।

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