नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- गुजरात हाईकोर्ट ने 2013 के एक दुष्कर्म मामले में उम्रकैद काट रहे आसाराम को गुरुवार को चिकित्सा आधार पर छह महीने की जमानत दे दी। न्यायमूर्ति इलेश वोरा और न्यायमूर्ति आर.टी. वच्छानी की पीठ ने आसाराम (84) को उसके इलाज के लिए अस्थायी जमानत दे दी। इससे करीब एक सप्ताह पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इसी तरह का आदेश दिया था। अदालत ने मौखिक आदेश में कहा कि वह आसाराम को उसी आधार पर छह महीने की जमानत दे रही है जिस आधार पर उसे राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। आसाराम के वकील ने पीठ के समक्ष राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश प्रस्तुत किया और उसकी चिकित्सा स्थिति पर विचार करने का अनुरोध किया।

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