नई दिल्ली, जून 24 -- गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्वयंभू संत आसाराम बापू द्वारा अपनी अस्थाई जमानत अवधि बढ़ाने के लिए दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। 2013 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए आसाराम (86) चिकित्सा आधार पर जमानत पर हैं। जस्टिस इलेश वोरा और संदीप भट्ट की खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर 27 जून तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने 28 मार्च को आसाराम को तीन महीने की अस्थाई जमानत दी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें पहले दी गई अंतरिम जमानत 31 मार्च को समाप्त होने वाली थी।
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