नई दिल्ली, जुलाई 3 -- गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्वयंभू संत आसाराम की अस्थायी जमानत अवधि एक महीने के लिए और बढ़ा दी, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि यह 'अंतिम विस्तार' होगा। आसाराम (86) को 2013 में दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और इस समय उसे चिकित्सा आधार पर जमानत मिली है। न्यायमूर्ति इलेश वोरा और न्यायमूर्ति पी.एम. रावल की खंडपीठ ने आसाराम की अस्थाई जमानत एक महीने के लिए और बढ़ा दी। अदालत ने सबसे पहले 28 मार्च को जमानत दी थी और 30 जून को अवधि समाप्त होने से पहले इसमें सात जुलाई तक अंतरिम विस्तार दिया था। अदालत में बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान आसाराम के वकील ने जमानत की अवधि तीन महीने और बढ़ाने का अनुरोध किया। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि वह जमानत अवधि को सिर्फ एक महीने के लिए और बढ़ाएगा और यह 'अंतिम विस्तार' होगा...