नई दिल्ली, अगस्त 11 -- राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने जेल में बंद स्वयंभू संत आसाराम की अंतरिम जमानत सोमवार को 29 अगस्त तक बढ़ा दी। आसाराम अपने गुरुकुल की नाबालिग शिष्या से दुष्कर्म के आरोप में उम्रकैद काट रहा है। आसाराम की जमानत अवधि 12 अगस्त को समाप्त होने वाली थी। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद जमानत अवधि बढ़ाई। हाल में गुजरात हाईकोर्ट ने इसी तरह के एक मामले में आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि 21 अगस्त तक बढ़ा दी थी, जिसके बाद यह राहत सामने आई है। फिलहाल इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती आसाराम की हालत गंभीर बताई जा रही है।

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