गढ़वा, अगस्त 29 -- केतार, प्रतिनिधि। कर्मियों की मनमानी के कारण सेवा का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है। ऐसा ही मामला जिलांतर्गत केतार अंचल से सामने आया है। अंचल के रैयतों ने दो साल पहले जमीन की दाखिल खारिज के लिए आवश्यक कागजात के साथ आवेदन दिया था। उसके बाद भी उक्त रैयतों के जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ जबकि अधिनियम के तहत 90 दिनों के अंदर ही निष्पादित कर देना है। रैयतों की ओर से 3 अप्रैल 2023 को आवेदन दिया था। उनके आवेदन के आलोक में न तो उनका दाखिल खारिज हुआ और न ही उनका आवेदन निरस्त किया गया। रैयतों के द्वारा दिए गए आवेदन अभी भी ऑन लाइन पेंडिंग दिखा रहा है। आवेदन देने वालों में हल्का नंबर तीन निवासी जग्गु साह की पत्नी देवमनिया देवी, तुलसी साह की पत्नी पानपति देवी, हीरामन साह की पत्नी देवी पति व राजकुमार साह की पत्नी कुंती देवी शाम...
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