बिहारशरीफ, जनवरी 20 -- बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। शिक्षकों को आवास भत्ता का लाभ लेने के लिए जिला व प्रखंड मुख्यालय के आठ किलोमीटर की परिधि में किराए के मकान में रहने का दस्तावेज यथा, एकरारनामा, बिजली बिल व अन्य जमा करना होगा। इसके लिए बीईओ द्वारा इसकी स्थलीय जांच की जाएगी। डीईओ आनंद विजय ने सभी बीईओ को आवास भत्ता संबंधित दस्तावेज की जांच करने कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। डीईओ ने बताया कि जिन शिक्षकों को आवास भत्ता का लाभ मिल रहा है और जिन्हें नहीं मिल रहा है। सभी के दस्तावेजों की जांच करायी जाएगी। गलत तरीके से आवास भत्ता का लाभ लेने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी।
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