श्रावस्ती, अगस्त 12 -- श्रावस्ती, संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे पर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने निकायों को आदेश दिया है कि कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएं। लेकिन जिले में स्थित दो नगर निकायों में आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था नहीं है। जिले में एक नगरपालिका परिषद भिनगा व एक नगर पंचायत इकौना है। नगर पालिका व नगर पंचायत में कुत्तों के नियंत्रण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इनके पास शेल्टर रूम तो छोड़िए कुत्तों को पकड़ने के लिए एक प्रशिक्षित टीम तक नहीं हैं। शहरी इलाकों में घूमते कुत्तों के झुंड लोगों के लिए घातक बने रहते हैं। आए दिन किसी किसी पर हमलाकर लोगों को घायल कर देते हैं। आवारा कुत्ते शहर व ग्रामीण क्षेत्र की सड़को व गलियों में घूमते रहते हैं। अभी तक ग्रामीण देशी कुत्तों को पालते थे, लेकिन अब द...
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