नई दिल्ली, अक्टूबर 30 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के मुख्य सचिव को आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में आदेश का पालन नहीं करने के मामले में निजी रूप से पेश होने से छूट देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम पेशी से छूट नहीं देने जा रहे हैं और मुख्य सचिव को 3 नवंबर को पेश होकर यह सफाई देना होगा कि पिछले आदेश के अनुपालन में हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने बिहार सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता से कहा कि 'हम इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि राज्य में चुनाव चल रहा है। पीठ ने अधिवक्ता से कहा कि निर्वाचन आयोग इसका ध्यान रखेगा, आप चिंता न करें, मुख्य सचिव को अदालत में आने दीजिए।' इससे पहले बिहार सरकार ने अर्जी दाखिल कर मुख्य सचिव को...
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