औरंगाबाद, नवम्बर 16 -- व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में जिला जज प्रथम विश्व विभूति गुप्ता ने रफीगंज थाना कांड संख्या-378/21 में सुनवाई करते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय, पटना के आदेश का अनुपालन करें। डीएम, औरंगाबाद को पत्र भेजते हुए कहा है कि मुकदमे में पुलिस अधीक्षक द्वारा साक्ष्य निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। एपीपी ने भी कहा है कि इसके कारण कार्यवाही बाधित है। डीएम से कहा गया है कि वे एसपी को निर्देशित करें कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन अविलंब हो। सभी आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करवाएं। यदि अनुपालन नहीं होता है तो उचित निर्देश दें। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस पत्र की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, पटना, डीजीपी और मुख्य कोषागार, बिहार को भेजी जा रही है।

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