सुल्तानपुर, दिसम्बर 6 -- सुलतानपुर। संग्रामपुर थाना क्षेत्र में तीन साल पूर्व आलोक पाल की हत्या के मामले में न्यायाधीश निशा सिंह की अदालत में बहस जारी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने बहस के दौरान आरोपियों की बेगुनाही के तर्क पेश किए। अभियोजन पक्ष ने आरोपी अजय कुमार मिश्र, माधव राज मिश्र, आशुतोष मिश्र, अभिषेक मिश्र, दुर्गा प्रसाद आदि द्वारा लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से मारपीट कर हत्या करने को सुनियोजित बताते हुए कठोर दंड की मांग की। दो मार्च 2022 की शाम ननकू दास की कुटी के पास आलोक पाल व अंकित पाल पर आरोपियों ने हमला किया था जिसमें आलोक की मौत हो गई थी। सोमवार को फिर सुनवाई नियत की गई है।

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