मोतिहारी, जनवरी 29 -- मोतिहारी। प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रसेनजीत सिंह ने आर्म्स बरामदगी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दो वर्षों का सश्रम कारावास व सात हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सिसवा निवासी मुरारी उपाध्याय के पुत्र विकास उपाध्याय को हुई। मामले में मलाही थाना के तत्कालिन थानाध्यक्ष ने दर्ज एफआईआर में बताया था कि गोविंदगंज थाना से गिरफ्तार अभियुक्त ने 25 नवंबर 2020 को पूछताछ के बाद बयान में कहा था कि विकास उपाध्याय के घर में अवैध आर्म्स रखा हुआ है। सूचना के आलोक में रात्रि 11.30 बजे पुलिस बल ने विकाश उपाध्याय के घर छापेमारी की। जहां से दो अर्धनिर्मित पिस्टल व एक तैयार पिस्टल बरामद हुआ। वाद के विचारण के दौरान अभियोजन पदाधिकारी संजीव कुमार वर्मा न...