मोतिहारी, फरवरी 23 -- मोतिहारी )। षष्ठम अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता सिंह ने नामजद दो अभियुक्तों को आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के उद्देश्य से अवैध रूप से आर्म्स रखने मामले में दोषी पाते हुए प्रत्येक को तीन तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को दस दस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पिपरा थाना के भेरखियां निवासी स्व .स्वर्गधारी राय के पुत्र अदालत राय एवं स्व. पुनीत साह के पुत्र नंदलाल साह को हुई। मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रियरंजन ने पिपरा थाना में मामला दर्ज कराते हुए दोनों को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि 15 जुलाई 2006 की देर रात्रि गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली कि नामजद लोग आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए अवैध आर्म्स एवं कारतूस रखे हैं। सूचना के आ...