गोपालगंज, दिसम्बर 17 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम कैलाश जोशी की कोर्ट ने आर्म्स और स्मैक बरामदगी के पांच वर्ष पुराने मामले में नगर थाने के चौरांव गांव के एक आरोपित को दोषी पाते हुए साढ़े पांच वर्ष के कारावास तथा 30 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। बताया जाता है कि वर्ष 2020 के जुलाई माह में मांझागढ़ थाने की पुलिस ने सिकमी गांव के पास से दो अन्य लोगों के साथ नगर थाने के चौराव गांव के मेदा ठेकेदार उर्फ इस्तियाक को आर्म्स और स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक ललन द्विवेदी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.