धनबाद, फरवरी 11 -- धनबाद, प्रतिनिधि। अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार जामाडोबा के डोमन राम को अदालत ने मंगलवार को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका कच्छप की अदालत ने डोमन राम को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया। पुलिस ने सात मार्च-2023 को सिंधियाटांड़ के बाघमारा मोड़ के पास अपराधियों के जमा होने की सूचना पर छापेमारी की। थाना प्रभारी पंकज वर्मा के नेतृत्व में छापेमारी में पुलिस ने बाइक सवार संदिग्ध को रोकने की कोशिश की, जबकि पुलिस ने घेराबंदी कर डोमन को गिरफ्तार किया था। उससे देसी कट्टा बरामद किया गया था। सुनवाई में आठ गवाहों को पेश किया गया।

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