सहरसा, दिसम्बर 12 -- सहरसा, विधि संवाददाता। आर्म्स एक्ट के एक मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिनव कुमार की अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाकर दो वर्ष कारावास एवं एक हजार का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है । अदालत ने बलवाहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत कांठो ग्राम वार्ड 12 के निवासी 18 वर्षीय आरोपी सन्नी कुमार राय को आर्म्स एक्ट की धारा 25 ( 1बी) ए में दो वर्ष कारावास तथा 500 का अर्थदंड तथा धारा 26 में दो वर्ष कारावास वो 500 का अर्थदंड लगाते हुए कहा है की सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी । मामले की त्वरित सुनवाई में सहयोग करते हुए अभियोजन पदाधिकारी रवि शंकर सिंह ने अनुसंधानकर्ता,सूचक समेत पांच गवाहों के द्वारा सभी युक्ति युक्त संदेहों से परे घटना की पुष्टि कराई । वर्ष 24 के 11 अगस्त की इस मामले के सूचक बलवाहाट थाना के सहायक अवर निरीक्षक धर्मेंद्...