उन्नाव, मार्च 28 -- उन्नाव। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के दो अलग-अलग मुकदमों की सुनवाई के दौरान दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया है। मुंसिफ न्यायालय सफीपुर ने माखी थाना पुलिस द्वारा सात अप्रैल 2011 को क्षेत्र के केथनखेड़ा गांव निवासी रामसिंह पर आर्म्स एक्ट की धारा में कार्रवाई की थी। शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी रामसिंह को दोषसिद्ध करार देते हुए जेल में बितायी गयी अवधि तथा एक हजार रूपए अर्थदंड जुर्माना लगाया है। वहीं माखी थाना पुलिस ने 30 मार्च 2008 को क्षेत्र के जहानाबाद गांव निवासी महेश कुमार पर आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की थी। न्यायालय ने आरोपी महेश को दोषी मानते हुए जेल में बितायी गयी अवधि तथा एक हजार रूपए अर्थदंड़ जुर्माने से दंड़ित किया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...