सहरसा, जुलाई 9 -- सहरसा, विधि संवाददाता। आर्म्स एक्ट के एक मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी चंदन ठाकुर की अदालत में दो आरोपी को दोषी पाकर 3 वर्ष कारावास एवं एक-एक हजार का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है । अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1बी ) में तीन वर्ष एवम् धारा 26 ( 1 ) में तीन वर्ष की सजा सुनाई हुए कहा है की दोनो सजाएं साथ साथ चलेंगी। मामले की जी आर 294/2001 की सुनवाई के क्रम में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार ने चार गवाहों के द्वारा घटना को सभी युक्ति युक्त संदेहों से परे साबित करते हुए कहा कि अवैध हथियार रखना एक सामाजिक जुर्म है। यह मामला वर्ष 2001 के 14 अप्रैल की है जब पंचायत चुनाव के मद्दे नज़र अवर निरीक्षक जितेंद्र प्रसाद ने वाहन चेकिंग दल के साथ मधेपुरा पस्तपात ग्वालपाड़ा मुख्य मार्ग पर दो संदिग्ध व्यक्ति की तल...