धनबाद, फरवरी 22 -- धनबाद। आर्म्स एक्ट के एक मामले में शनिवार को धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नूतन इक्का की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने जोरापोखर थाना क्षेत्र निवासी डोमन राम व रवींद्र पासवान को आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर दो वर्ष की सश्रम कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों को तीन माह की अतरिक्त सजा काटनी होगी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...