अंबेडकर नगर, सितम्बर 19 -- अम्बेडकरनगर। एसीजेएम की अदालत ने आर्म्स एक्ट में दोषी को जेल में विताई गई अवधि एवं एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। सम्मनपुर थाने में वर्ष-2010 में अठवारा निवासी राकेश वर्मा पुत्र सत्यनारायण वर्मा के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। आरोप विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।

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