उन्नाव, अप्रैल 30 -- उन्नाव। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट में दोषी पर दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। बिहार थाना पुलिस ने पांच जनवरी 1998 को कानपुर नगर के महाराजगेट थानाक्षेत्र के सूर्यखेड़ा गांव निवासी राजू के कब्जे से चाकू बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में कार्यवाई थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक एसपी राव ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 13 जनवरी 1998 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से एपीओ सुभाष चौहान की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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